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स्थायी अपंगता हितलाभ वाक्य

उच्चारण: [ sethaayi apengataa hitelaabh ]
"स्थायी अपंगता हितलाभ" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • (ग) स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए पात्रता:
  • (ख) स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र:-
  • स्थायी अपंगता हितलाभ (स् अ हि) के लिए दावा प्रपञ
  • क. रा.बी. निगम मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु समय-समय पर स्थायी अपंगता हितलाभ की राशि परिशोधित करता है ।
  • अक्टूबर 2009 से प्रभावी स्थायी अपंगता हितलाभ / आश्रितजन हितलाभ के लिए अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करें
  • इस प्रकार स्थायी अपंगता हितलाभ की अधिकतम दर अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर के बराबर हो सकती हैं ।
  • स्थायी अपंगता हितलाभ उस बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाता है जो रोज़गार चोट के (जिसमें व्यवसायजन्य रोग भी शामिल है)
  • स्थायी अपंगता हितलाभ (पी॰ डी ॰ बी॰) लाभधिकारियों के यात्रा भत्ते के संबंध मेंहितलाभ शाखा द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.08.2011
  • पत्र दिनांक 03. 01.2013 नीति-हितलाभ द्वारा जारी, विषय:-मुद्रास्फीति के कारण स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के वास्तविक मूल्य मे आई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए वृद्धि प्रदान करना ।
  • (ख) यदि निर्धारण अनंतिम है तो चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी गई अवधि के लिए या निर्धारण अंतिम है तो पूरे जीवन के लिए स्थायी अपंगता हितलाभ की मियाद होगी ।
  • (क) एक बीमाकृत व्यक्ति, जो रोजगार चोट (व्यावसायिक रोग सहित) के परिणामस्वरूप और अर्जन क्षमता की हानि के परिणामस्वरूप स्थायी अशिष्ट अपंगता से पीड़ित है, को स्थायी अपंगता हितलाभ देय होगा ।
  • स्थायी अपंगता हितलाभ: चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हितलाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
  • (घ) स्थायी अपंगता हितलाभ का संराशीकरण (विनियम 76-ख): जिस बीमाकृत व्यक्ति के स्थायी अपंगता हितलाभ का अंतिम निर्धारण हो चुका है और जिसे यह रूपये 1.50 प्रतिदिन से कम की दर से दिया गया है तो वह स्थायी अपंगता हितलाभ के आवधिक भुगतान का संराशीकरण कर एकमुश्त देने के लिए आवेदन कर सकता है ।
  • (घ) स्थायी अपंगता हितलाभ का संराशीकरण (विनियम 76-ख): जिस बीमाकृत व्यक्ति के स्थायी अपंगता हितलाभ का अंतिम निर्धारण हो चुका है और जिसे यह रूपये 1.50 प्रतिदिन से कम की दर से दिया गया है तो वह स्थायी अपंगता हितलाभ के आवधिक भुगतान का संराशीकरण कर एकमुश्त देने के लिए आवेदन कर सकता है ।
  • (घ) स्थायी अपंगता हितलाभ का संराशीकरण (विनियम 76-ख): जिस बीमाकृत व्यक्ति के स्थायी अपंगता हितलाभ का अंतिम निर्धारण हो चुका है और जिसे यह रूपये 1.50 प्रतिदिन से कम की दर से दिया गया है तो वह स्थायी अपंगता हितलाभ के आवधिक भुगतान का संराशीकरण कर एकमुश्त देने के लिए आवेदन कर सकता है ।
  • (ग) स्थायी अपंगता हितलाभ दर: स्थायी अपंगता हितलाभ दर चिकित्सा बोर्ड/चि.अ.अ./अ.अ.हि. के संबंध में कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता अनुसार निकाली जाएगी । क.रा.बी. अधिनियम 1948 की दूसरी अनुसूची में चोटों की सूची दी गई है जिसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता और अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता पूर्वदर्शित की गई है ।
  • (ग) स्थायी अपंगता हितलाभ दर: स्थायी अपंगता हितलाभ दर चिकित्सा बोर्ड/चि.अ.अ./अ.अ.हि. के संबंध में कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता अनुसार निकाली जाएगी । क.रा.बी. अधिनियम 1948 की दूसरी अनुसूची में चोटों की सूची दी गई है जिसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता और अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता पूर्वदर्शित की गई है ।

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